Nafe Singh Rathee की दिनदहाड़े हत्या, पुलिस के हाथ खाली…
सिद्धू मूसेवाला की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग
नई दिल्ली: हरियाणा के बहादुरगढ़ में INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह ( nafe singh) की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या ( murder) कर दी गई है. इस हत्या ने एक बार फिर सिद्धू मुसेवाला की हत्या को ताजा कर दिया है. आपको बता दें कि नफे सिंह राठी की हत्या ठीक उसी तरह सी की गई है जैसे पंजाबी सिंगर सिद्धू मौसे वाला की हत्या की गई थी.
आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी जिसमे उसकी मौत हो गई थी. वहीं नफे सिंह राठी की गाड़ी पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या को अंजाम दिया गया.इस हत्याकांड में कई घंटे बीत जाने का बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है.
ऐसे हुई नफे सिंह की हत्या
बताया जा रहा है कि नफे सिंह अपनी गाड़ी फॉर्चूनर ( fortuner) से सवार होकर बहादुरगढ़ ( bahadurgarh) की तरफ जा रहे थे. इस दौरान सफेद रंग की I-10 गाड़ी में सवार पांच बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी. फायरिंग इतनी जबरदस्ती की गाड़ी के शीशे और गाड़ी की लोहे की बॉडी को पार कर गोलियां अंदर बैठे नफे सिंह राठी और अन्य लोगों को जा लगी. जानकारी के मुताबिक गोलियां नफे सिंह के गले में लगी है जिसके चलते उनकी मौत हो गई है. इतना ही नहीं उनके शरीर के अन्य हिस्सों पर भी गोलियां लगी है जिसमे कमर और सीने पर भी गोलियों के निशान है.
CCTV फुटेज आया सामने
नफे सिंह की हत्या के बाद CCTV फुटेज सामने आ गया है. CCTV में देखा जा सकता है कि एक सफ़ेद गाड़ी में पांच लोग बैठे हुए है जिसमे ड्राइवर समेत दो लोग आगे और तीन पीछे बैठे हुए है. सफ़ेद गाड़ी आई-10 बताई जा रही है.
नफे सिंह की हत्या में पूर्व विधायक का नाम-
नफे सिंह की हत्या के बाद हरियाणा पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस ने पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी और चाचा ससुर कर्मवीर राठी,पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के पुत्र सतीश राठी, पोते गौरव और राहुल के खिलाफ दर्ज की गई है. हमलावर पांच थे.
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इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा-
हत्या के बाद आरोपियों के नाम नफे सिंह के ड्राइवर के द्वारा बताए गए है. जिसमें नरेश कौशिक, रमेश राठी, सतीश राठी और राहुल का नाम सामने आया है. वहीं, पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 302, 120बी, 25-27- 54-59 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.