अब होगा मिल्कीपुर सीट पर रण, गोरखनाथ बाबा की याचिका खारिज

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यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके है. पहले यह चुनाव 10 सीटों पर होना था लेकिन फ़ैजाबाद की मिलीपुर सीट पर याचिका दाखिल होने के चलते यहाँ चुनाव नहीं हो सका था. अब कोर्ट ने आज पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की याचिका ख़ारिज कर दी है. जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव का रास्ता खुल गया है.

जल्द आ सकती है चुनाव की तारीख…

कहा जा रहा है कि, पूर्व विधायक गोरथनाथ बाबा की याचिका ख़ारिज होने के बाद कोर्ट का आदेश चुनाव आयोग पहुंचेगा. इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. सोमवार को हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने मिल्कीपुर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की.

2022 में अवधेश प्रसाद चुने गए थे विधायक

यूपी विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे. फिर समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दिया और वो जीत गए. इसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. इस तरह ये सीट खाली हो गई थी.इससे पहले पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने साल 2022 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.

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लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई है सीट…

बता दें कि मिल्कीपुर सीट विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खली हुई है. पहले इस सीट पर सपा के सांसद अवधेश प्रसाद विधायक थे लेकिन उनके सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफ़ा दे दिया.

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गोरखनाथ बाबा ने अपनी याचिका में क्या कहा था?

ये याचिका उन्होंने चुनाव हारने के बाद अवधेश की जीत के खिलाफ दाखिल की थी.उन्होंने कहा था कि नॉमिनेशन करते समय अवधेश के हलफनामा नोटरी की डेट एक्सपायरी थी. इसके चलते नामांकन कैंसिल हो. इसके बाद जब उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ तो मिल्कीपुर को लेकर तारीख की घोषणा नहीं हुई.

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