मतदाता सत्यापन कार्यक्रम 30 सितंबर तक: डीएम

0

जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार मतदाता सत्यापन कार्यक्रम दिनांक 1 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2019 के अवधि में कराया जाना है। समस्त नागरिकों से अपील है कि वह मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की अवधि में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावली में जुड़वाएं। इसके लिए अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम एवं मतदाता सूची से संबंधित प्रविष्टियों का सत्यापन राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (nvsp.in) चयनित कॉमन सर्विस सेंटर मतदाता पंजीकरण केंद्र एवं अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, राशन कार्ड हित अन्य पहचान पत्र आदि दस्तावेजों के साथ कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ सम्मेलन को किया संबोधित

उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता अपने नाम का सत्यापन हेल्पलाइन नंबर 1950 के माध्यम से कर सकते हैं। यदि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान किसी मतदाता के नाम अथवा अन्य किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन अपेक्षित हैं। जिनका नाम अर्हक तिथि 01.01.2019 के आधार पर 18 वर्ष अथवा अधिक की आयु पूर्ण हो चुकी है और निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित नहीं है। मतदाता सूची में मृत्यु, स्थान परिवर्तन, डुप्लीकेट एंट्री विद्यमान है, तो वह इस अवधि में यह कार्य निर्धारित फार्मा के माध्यम से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए फॉर्म-6, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नाम अपमार्जित कराने के लिए फॉर्म-7, निर्वाचक नामावली में अंकित किसी प्रविष्टि को संशोधित कराने के लिए फॉर्म-8 एवं उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बूथ परिवर्तन को फॉर्म-8 क प्रयुक्त होंगे।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More