एक सितम्बर से देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो चुका है, जिसके तहत इस एक्ट के नए नियम, जुर्मानों और सजा को लेकर आम जनता में उहापोह की स्थिति नजर आ रही है। दरअसल, एक्ट के संशोधन के बाद गलत ड्राइविंग करने वालों को भारी जुर्माना देना होगा और साथ ही जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। गौरतलब है कि, संशोधित बिल रोड सेफ्टी और हादसों की संख्या में कमी लाने के लिए बहुत सख्त किया गया है। इसी क्रम में गुरुवार को सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संशोधित कानून को लेकर उहापोह की स्थति को साफ़ किया है।
पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाएगा:
गुरुवार को सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट पर कहा कि, सरकार की पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है। वे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के सालाना कन्वेंशन में मौजूद थे। ऑटो सेक्टर में मंदी के मसले पर उन्होंने कहा कि, मौजूदा आंकड़ों से स्पष्ट है कि वाहन उद्योग अभी समस्या के दौर में है।
उन्होंने आगे कहा कि, सरकार का मकसद लोगों पर ज्यादा जुर्माना लगाना बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि, दुर्घटनाएं कम हों ताकि, लोगों की जान बच सके। देश में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटना होती है, जिनमें डेढ़ लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।
नितिन गडकरी ने आगे कहा कि, सरकार बिजली और वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसकी एक वजह यह है कि, देश पर पेट्रोलियम आयात का 7 लाख करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ता है। इसके अलावा देश को प्रदूषण की गंभीर समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है।
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