भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को राहत देने की योजना बनाई है. केंद्रीय बैंक व्यक्तिगत और चिकित्सा आपात स्थितियों में विशेष निकासी की अनुमति देने पर विचार कर रहा है. इसके तहत जमाकर्ताओं को अपनी आपात स्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद वे अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि निकाल सकेंगे.यह राशि जमा बीमा सीमा के अंतर्गत आती है.
आरबीआई ने न्यू इंडिया बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके चलते जमाकर्ता अपनी जमा राशि नहीं निकाल पा रहे हैं.
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मुख्य बिंदु
आपात स्थिति में निकासी की अनुमति: व्यक्तिगत और चिकित्सा आपात स्थिति में निकासी की सुविधा मिलेगी.
प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य: ग्राहकों को अपनी आपात स्थिति का प्रमाण देना होगा.
5 लाख रुपये तक की निकासी: अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि निकाली जा सकेगी.
डिपॉजिट इंश्योरेंस के दायरे में: निकासी राशि जमा बीमा योजना के अंतर्गत आएगी.
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बैंक पर प्रतिबंध के कारण परेशानी
गौरतलब है कि आरबीआई ने 13 फरवरी 2025 को वित्तीय अनियमितताओं के चलते मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड का नियंत्रण 12 महीनों के लिए अपने हाथ में ले लिया था, जिसके बाद बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि निकालने की अनुमति नहीं थी. साथ ही बैंक नए ऋण भी जारी नहीं कर सकता है.
31 मार्च 2024 तक बैंक के पास कुल 24.36 अरब रुपये की जमा राशि और 11.75 अरब रुपये के ऋण बकाया थे. मौजूदा नियमों के तहत, प्रत्येक जमाकर्ता को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि की बीमा सुरक्षा मिलेगी, जो 90 दिनों के भीतर भुगतान की जानी चाहिए.
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक इससे पहले भी उन सहकारी बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर चुका है, जिनका प्रबंधन जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ काम करता पाया गया है.