प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही सख्त फैसले लेना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने 15 वरिष्ठ कस्टम अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया। ये कार्रवाई केंद्र सकार सेवा के सामान्य वित्त नियम के 56-जे के तहत की गई।
ये 15 वरिष्ठ अधिकारी मुख्य अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित हैं। इससे पहले भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की गाज करीब 12 वरिष्ठ अधिकारियों पर गिरी थी।
क्या है नियम 56-
बता दें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे अधिकारियों की सूची बनाई है जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है और वे अपेक्षा के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ऐसे अधिकारियों को नियम 56 के तहत सेवानिवृत्त कर रही है। मोदी सरकार ने इससे पहले अपने पहले कार्यकाल में ही ऐसे अधिकारियों के काम के आधार का मूल्यांकन कर चुकी थी।
2014 में भी उठाया था ऐसा कदम-
साल 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने पहली बार वित्त मंत्रालय के नियम 56 के तहत काम में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दिया था।
नियम 56 राजपत्रित अधिकारियों जैसे आईएएस, आईपीएस और ग्रुप-ए के अधिकारियों के साथ ही गैर-राजपत्रित अधिकारियों को भी अनिवार्य रिटारमेंट दिया जा सकता है।
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