85,000 हजार सेलर्स पर पेटीएम मॉल का डंडा

0

पेटीएम मॉल अपने प्लैटफॉर्म पर सेलर्स की लिस्टिंग के लिए नॉर्म्स में बदलाव कर रहा है, जिससे गड़बड़ी करने वाले सेलर्स से बचा जा सके। पेटीएम ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड की इस कंपनी ने सेलर्स के लिए ब्रैंड ऑथराइजेशन लेटर देना अनिवार्य कर दिया है। पेटीएम मॉल ने ऐसे 85,000 से अधिक सेलर्स को डीलिस्ट कर दिया है, जिनके प्रॉडक्ट्स क्वॉलिटी स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करते थे।

रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टोर की लोकेशन, GSTIN की जानकारी जरुरी

पेटीएम मॉल के क्वॉलिटी और सर्विस ऑडिट के तहत प्लैटफॉर्म पर अपने प्रॉडक्ट्स की लिस्टिंग के लिए सेलर्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टोर की लोकेशन और GSTIN की जानकारी देनी होगी। कंपनी को उम्मीद है कि इससे धोखाधड़ी करने वाले मर्चेंट्स को रोकने में मदद मिलेगी और उसके प्लैटफॉर्म पर कस्टमर्स को खराब अनुभव नहीं होगा।

GST लागू होने के बाद पेटीएम मॉल ने लिया फैसला

कंपनी ने यह कदम गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू होने के 15 दिन बाद उठाया है, लेकिन उसका कहना है कि सेलर्स को डीलिस्ट करने का GST से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा कंपनी GST के बाद टैक्सेशन में बदलाव के कारण सभी कैटिगरीज में मार्जिन स्ट्रक्चर को बदलने पर विचार नहीं कर रही। पेटीएम मॉल के सीओओ, अमित सिन्हा ने ईटी को बताया, ‘हमने अपने मार्जिन या सर्विस फीस में बदलाव नहीं किया है। हालांकि, हमारे सर्विस चार्ज में अब GST का एक हिस्सा शामिल है।’

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More