उन्नाव कांड : अब जाकर रद्द हुए दुष्कर्म आरोपी सेंगर के शस्त्र लाइसेंस
उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के पास तीन शस्त्र लाइसेंस थे, जिन्हें अब जाकर निरस्त किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने विधायक के असलहों को निरस्त करने का आदेश दिया है।
बता दें कि इस मामले पर प्रशासन का ध्यान तब गया जब पीड़िता के वकील द्वारा जान के खतरे का हवाला देते हुए शस्त्र लाइसेंस की गुहार लगाते हुए डीएम को दिया गया आवेदन पत्र सुर्खियों में आया।
भाजपा के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर के सारे असलहों को निरस्त कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने विधायक के असलहों को निरस्त करने का आदेश दिया है।
प्रशासन की मेहरबानी अब तक कुलदीप पर जारी-
बता दें कि उन्नाव के माखी गांव निवासी भाजपा के पूर्व नेता और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के नाम पर तीन शस्त्र लाइसेंस हैं जिसमें एक सिंगल बैरल बंदूक, एक रायफल और एक रिवाल्वर का लाइसेंस शामिल है।
रेप दुष्कर्म के मामले में आरोपी विधायक को सीबीआई ने लगभग एक साल पहले 13 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार कर लिया था।
पीड़िता के वकील ने की थी शस्त्र लाइसेंस की मांग-
वहीं उन्नाव रेप पीड़िता के वकील महेंद्र सिंह चौहान ने पिछले साल सितंबर से शस्त्र लाइसेंस की मांग को लेकर आवेदन किया था, जिसको लेकर उन्होंने दुर्घटना के 12 दिन पहले डीएम को पत्र लिख कर अपनी जान का खतरा होने का हवाला देते हुए सत्ता के दबाव में शस्त्र लाइसेंस न मिलने की बात कहीं थी।
इसी मामले में प्रशासन की कार्यशैली और विधायक का जेल में रहने के बाद भी दबाव और रौब में प्रशासन के काम करने पर काफी सवाल उठ रहे थे।
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