बकरीद पर गाय, भैंस की कुर्बानी पर लगेगा ‘गैंगस्टर एक्ट’

0

आज बकरीद के मौके पर प्रशासन की ओर से सख्त आदेश जारी किये गये है। संभल प्रशासन ने कड़े आदेश जारी करते हुए कहा है कि बकरीद के मौके पर गाय, भैंस, ऊंट या बैल की कुर्बानी देने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। उप मंडल अधिकारी राशिद खान ने कहा है कि संभल तहसील के तहत सभी थानों को एलर्ट कर कहा गया है कि बकरीद के मौके पर अगर कोई बकरीद पर गाय, भैंस, ऊंट या बैल की कुर्बानी देता है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा।

read more :  इस ‘भगीरथ’ ने धरती पर उतार दी ‘गंगा’

कुर्बानी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

उन्होंने कहा है कि इस तरह की कुर्बानी देने वालों की चल अचल संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। थाना प्रभारियों से कहा गया है कि इन जानवरों की कुर्बानी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। खान ने कहा है कि थाना प्रभारियों से अपने-अपने इलाकों का व्यापक दौरा कर यह देखने को कहा गया है कि दो सितंबर से चार सितंबर तक ऐसी कोई घटना ना होने पाये, जिसमें गाय, भैंस, उंट या बैल की कुर्बानी दी जाए।

read more :  माराडोना : दुर्भाग्यवश यहां अकदामी का नामों-निशान नहीं

कानून पुलिस को आरोपी की 60 दिन की रिमांड का अधिकार

उत्तर प्रदेश पुलिस ने जून में ही चेतावनी दी थी कि गोवध और दुधारू पशुओं के अवैध परिवहन में लिप्त लोगों के खिलाफ रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। एनएसए के तहत सरकार किसी व्यक्ति को जब तक चाहे, हिरासत में रख सकती है और हिरासत की वजह का खुलासा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पुलिस को पूछताछ के लिए उस व्यक्ति को थाने पर उपस्थित होने का समन देने का अधिकार होता है। यह कानून पुलिस को आरोपी की 60 दिन की रिमांड का अधिकार भी देता है जबकि सामान्य हालात में 14 दिन की ही रिमांड होती है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

 

 

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More