Dungurpur case: आजम खां समेत चार दोषी, 18 को कोर्ट सुनाएगी सजा

लोकसभा चुनाव से पहले सपा नेता आजम खां को लगा झटका, रिटायर्ड सीओ और पूर्व पालिका अध्‍यक्ष भी दोषी

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यूपी के रामपुर जिले की अदलात ने डूंगरपुर बस्ती में घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और आपराधिक षडयंत्र रचने के मामले में सपा नेता आजम खां के साथ रिटायर्ड सीओ आले हसन, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है. अदालत इन चारो दोषियों को अदालत 18 मार्च को सजा सुनाएगी. इसके अलावा अदालत ने सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र सिंह चौहान समेत तीन आरोपितों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर वर्ष 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे. बस्ती के लोगों की ओर से यह मुकदमे दर्ज कराये गये थे.

आजम को अपराधिक षडयंत्र रचने का बनाया था आरोपित

इसके अलावा एक मुकदमा बस्ती के रहनेवाले एहतेशाम ने गंज थाने में दर्ज कराया था; एहतेशाम ने घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, डकैती और आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप में सपा पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन, फरमान नासिर, जिबरान नासिर, सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र सिंह चौहान को आरोपित बनाया था. जबकि आजम खां को आपराधिक षडयंत्र रचने का  आरोपित बनाया गया था. अदालत में चार मार्च को मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। शनिवार को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया. दोषी करार दिये जाने की खबर से आजम और उनके समर्थक काफी मायूस हो गये.

सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खां

एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने सपा नेता आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन, ठेकेदार बरकत अली को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इस मामले में अदालत ने ओमेंद्र सिंह चौहान, जिबरान नासिर, फरमान नासिर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है; कोर्ट दोषी करार दिये गये चारों आरोपियों को 18 मार्च को सजा सुनाएगी. कोर्ट ने दोषी ठहराए गए सभी आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया. गौरतलब है कि सपा नेता आजम खां सीतापुर, जबकि पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां बिजनौर जेल में बंद हैं.

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