प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। अब सरकार शीतकालीन सत्र में ही विधेयक को संसद में पेश कर सकती है।
इससे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों (हिंदुओं, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देने में आसानी होगी।
पिछले कार्यकाल में अटक गया था बिल-
अब इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा।
मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान इसी साल जनवरी में बिल लोकसभा में पास करा लिया था।
लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के कारण राज्यसभा में अटक गया था।
क्या है प्रावधान-
बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अप्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान है।
बशर्ते कि वो उन देशों के बहुसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय से नहीं हो।
बिल का फायदा इन देशों से भारत आए वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदू , सिख , बौद्ध , जैन , ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को मिलेगा।
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