लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश की सरकार ने 2017 से लेकर 2021 तक के सभी वाहन के हुए चालान को निरस्त कर दिया है. इस फैसले के बाद से प्रदेश के लाखों चालकों ने राहत की सांस ली है. सरकार का यह फरमान हर तरह से वाहनों पर लागू होगा. यह विभिन्न चालान अलग-अलग न्यायालों में लंबित थे. बता दें की परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने निर्देश देते हुए सभी संभागीय परिवाहन अधिकारीयों को कहा न्यायलय में निलंबित मुकदमो की सूचि प्राप्त कर ई-चालान पोर्टल से डिलीट कर दें.
2 जून 2023 के माध्यम से लागू की गयी व्यवस्था…
आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्त किया जा रहा है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं। मालूम हो कि नोएडा में किसान इस तरह से चालान को निरस्त करने की मांग करते हुए धरना दे रहे थे. इससे पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के चालान माफ होने का रास्ता साफ हो गया है.
घर बैठे जमा कर सकते हैं चालान…
वहीं, इस अवधि के बाद वाले वाहन चालकों को घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं. यूपी ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं. इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए. खास बात यह है कि गलत चालान पर आप यहीं से शिकायत भी कर सकते हैं. हालांकि, वाहन का चालान कटने पर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज जाता है.
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