उन्नाव रेप केस दिल्ली ट्रांसफर, CJI का आदेश – सात दिन में पूरी कीजिए तफ्तीश
उन्नाव दुष्कर्म मामले में उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कई सुप्रीम फैसले सुनाए। उन्नाव मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले के सभी 5 केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए। साथ ही सीबीआई से 7 दिनों में एक्सीडेंट की जांच पूरी करने को कहा है।
गुरुवार को कोर्ट ने साफ किया कि एक जज की अदालत में सभी मामलों की सुनवाई होगी। एक्सीडेंट की जांच एक हफ्ते में पूरी हो। अगर जरूरत हो तो जांच अधिकारी एक और हफ्ते का समय मांग सकते हैं।
उन्नाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुकदमा शुरू करने के बाद 45 दिन में ट्रायल पूरा करें। आरोपी चाहें तो इस आदेश पर आपत्ति या सुधार के लिए हमारे पास आ सकते हैं।
मेडिकल कंडीशन के बारे कोर्ट ने मांगी जानकारी-
कोर्ट ने उन्नाव मामले की पीड़िता की मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछा। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि पीड़िता और उनके वकील दोनों लखनऊ से कहीं बाहर इलाज के लिए शिफ्ट करने की स्थिति में हैं।
सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अगर उनका परिवार चाहेगा तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि परिवार से मालूम करिए कि क्या चाहते हैं।
रेप पीड़िता के पिता की मौत को लेकर सवाल-
उन्नाव रेप कांड में चीफ जस्टिस ने रेप पीड़िता के पिता की मौत को लेकर सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि पीड़िता के पिता को हिरासत में लिए जाने और मौत के बीच कितना वक्त था? क्या पिता की मौत हिरासत में हुई?
उन्नाव एसपी ने रेप पीड़िता की सुरक्षा में तैनात तीन पुलिसकर्मियों कॉन्स्टेबल सुदेश पटेल, महिला कॉन्स्टेबल सुनीता और रूबी कुमारी को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है।
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