Paster Bajinder Singh: यीशु- यीशु कहने वाले पंजाब के पादरी बजिंदर सिंह को आज मोहाली कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने पादरी को एक रेप केस के मामले में दो, मानते हुए कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने बजिंदर को उम्रकैद जेल में काटने की सजा दी है.
पादरी को साल 2018 में भारतीय न्याय संहिता 376, 323 और 506 के तहत दोषी ठहराया गया था. लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट ने 28 मार्च को इस मामले में फैसला दिया.
चर्च ऑफ़ ग्लोरी एंड विजडम के संस्थापक
बता दें कि पादरी बजिंदर सिंह मूलरूप से हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है. इतना ही नहीं जालंधर स्थिति चर्च ऑफ़ ग्लोरी एंड विजडम का वह संस्थापक है और खुद को यीशु मसीह का दूत बताकर चमत्कारी इलाज का दावा करता है. दूसरी ओर पिछले दिनों उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह मारपीट करते हुए नजर आ रहा था.
पादरी पर महिला ने लगाया था आरोप…
बता दें कि एक महिला ने पादरी बजिंदर सिंह पर आरोप लगाया था. महिला ने कहा था कि बजिंदर ने उसे विदेश में सेटल कराने के बहाने उसका यौन शोषण किया. महिला ने दावा किया था कि बजिंदर ने अपने फोन में उसका एक अंतरंग वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया.
इतना ही नहीं पादरी ने धमकी दी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा. इस मामले में बजिंदर जमानत पर रिहा हुआ था. जब यह घटना हुई थी उस वक्त आरोप लगाने वाली महिला नाबालिग थी.
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कोर्ट के फैसले पर महिला की प्रतिक्रिया…
मोहाली कोर्ट का फैसला आने के बाद महिला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा कि बजिंदर एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी यही अपराध करेगा. इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे. आज बहुत सी लड़कियों (पीड़ितों) की जीत हुई है. मैं पंजाब के डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें क्योंकि हम पर हमले की आशंका है.
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खुद को बताया था निर्दोष
यह सजा ऐसे समय में दी गई है जब पादरी 28 फरवरी को दर्ज यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में जांच का सामना कर रहा है. कपूरथला पुलिस ने 22 वर्षीय महिला की ओर से उसके खिलाफ लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है. पादरी ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था.