प्रतिबंधित होने के बावजूद धड़ल्ले से प्रयोग हो रहीं है पॉलीथीन

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प्रदेश में  चलाये जा रहे विशेष आभियान के तहत पॉलीथीन प्रतिबंधित किये जाने के बावजूद दूकानों और ठेलों पर धड़ल्ले से प्रयोग की जा कही है। यूपी  में शुरू हुए विशेष स्वच्छता अभियान के तहत पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से उपयोग हो रही पोलीथिन के विरुद्ध अब सघन अभियान चलाया जाएगा। 25 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत सूबे के सभी नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में प्लास्टिक के कैरी बैग, कप-प्लेट, ग्लास के उत्पादकों, थोक विक्रेताओं तथा फुटकर विक्रेताओं को सूचीबद्ध कर इसका उत्पादन व बिक्री को रोकने के लिए नोटिस जारी करेंगे। इस पर अमल न करने पर प्रतिष्ठान को सील करने के साथ-साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी।

निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं

सूबे के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी इस बारे में बीते गुरुवार को निर्देश जारी कर दिए हैं। खन्ना के मुताबिक, 50 माइक्रॉन के पोलीथिन को प्रतिबंधित किया गया है और इसका उपयोग रोकने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं।

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खुदरा विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का स्वयं निरीक्षण करेंगे

उन्होंने बताया कि पोलीथिन के कारण नाले, नालियां चोक होती हैं और जल निकासी न होने के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। इससे मच्छर तथा जल जनित बीमारियां पैदा होती हैं। सरकार द्वारा यह भी निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र के तीन बड़े प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादक, थोक विक्रेता तथा खुदरा विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का स्वयं निरीक्षण करेंगे।

सफाई अभियान प्रत्येक वार्ड में संचालित किया जाएगा

विशेष अभियान के तहत जापानी इन्सेफेलाइटिस से प्रभावित जनपदों-गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीर नगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर तथा लखीमपुर खीरी में 30 अगस्त तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में विशेष कार्य दल, जिसमें नगर निकाय के अधिकारी तथा कर्मचारी व कूड़ा उठाने के वाहन, मशीन व अन्य उपकरणों के साथ क्षेत्र में निकलेंगे और स्वयं की देखरेख में निर्धारित क्षेत्र को साफ करायेंगे। यह सफाई अभियान प्रत्येक वार्ड में संचालित किया जाएगा।

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