इन शर्तों के साथ यूपी में खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर

यूपी में खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर

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कोरोना संकट के बीच पूरे देश में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिसे अनलॉक के रूप में चरणबद्ध किया गया है। अनलॉक-1 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जो कि 1 जून से शुरू होगा।

यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन

इसी क्रम में यूपी की योगी सरकार ने भी केंद्र के बाद अपनी गाइडलाइन का ऐलान कर दिया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स और होटल-रेस्तरां भी खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पार्लर को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है।

मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने किया एलान

बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इसका एलान किया। गाइडलाइंस के मुताबिक, एक केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा। दो केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी।

यूपी सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस में सैलून और ब्यूटी पार्लर के खुलने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन इसके लिए कई नियमों का पालन करना होगा।

यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस…

 

– बाजार रोटेशन बेसिस पर सुबह 9 से शाम 9 बजे तक खुलेंगे।

– सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।

– सैलून में कर्मचारी फेस मास्क लगाएंगे।

– तौलिया का इस्तेमाल एक बार ही कर सकेंगे।

आपको बता दें कि इन नियमों का उल्लघंन करने पर आपके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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