जम्मू कश्मीर में 22 साल बाद राष्ट्रपति शासन (Presidential rule) लागू होगा। केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रिपोर्ट पर मंजूरी देंगे। जम्मू-कश्मीर में 20 दिसंबर से राष्ट्रपति शासन लागू होगा। केंद्र सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट पर सोमवार को ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी। केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस रिपोर्ट पर मुहर लगाएंगे।
माना जा रहा रहा है कि राज्यपाल शासन खत्म होने के साथ ही बुधवार को राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले साल 1990 से अक्टूबर 1996 तक जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा था।
…सूबे में राज्यपाल शासन लगाया गया था
जम्मू कश्मीर में बीजेपी-पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कोई भी दल सरकार बनाने के लिए गठबंधन करने को तैयार नहीं था। ऐसे में सूबे में राज्यपाल शासन लगाया गया था।
अब जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद राज्यपाल की सारी विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाएंगी। ऐसे में जम्मू-कश्मीर से जुड़े किसी भी नए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा।
राष्ट्रपति शासन में बजट भी अब संसद के द्वारा ही तय किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि राज्यपाल शासन में ही लगभग 89 हजार करोड़ रुपये का बजट पास करा लिया गया था। राष्ट्रपति शासन में अब राज्यपाल अपनी मर्जी से नीतिगत और संवैधानिक फैसले नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें केंद्र से अनुमति लेनी होगी।
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