पत्नी का आरोप… राजनीतिक साजिश के तहत हुई मुन्ना बजरंगी की हत्या

0

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में हुई हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल हुई। मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने ये याचिका दाखिल की है। याचिका में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोप लगाया गया है।

जस्टिस डीके सिंह की कोर्ट ने ये आदेश दिया है

मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।  हाईकोर्ट ने हत्याकांड की जांच रिपोर्ट भी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय हुई है। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस डीके सिंह की कोर्ट ने ये आदेश दिया है।

सीबीआई से जांच कराने की याचिका खारिज कर दी थी

बता दें, जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत जेल में माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या मामले की सीबीआई से जांच कराने की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने तकनीकी आधार पर सीबीआई जांच की ये मांग ठुकराई थी। कोर्ट ने नए सिरे से परिजनों को डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल करने की छूट दी थी।

Also Read :  उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित स्थान : सीएम योगी

हाईकोर्ट के निर्णय के बाद वकील स्वाति अग्रवाल ने दावा किया था कि मुन्ना बजरंगी की पत्नी व भाई की तरफ से जल्द ही नई अर्जी दाखिल हो जाएगी। दरअसल माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी ने 16 मई को सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी।

लेकिन 9 जुलाई को बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई. हत्या के बाद उनकी अधिवक्ता स्वाति अग्रवाल ने एकलपीठ से हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। इसके अलावा पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की गई थी. जस्टिस एसडी सिंह की एकलपीठ ने याचिका खारिज की।

असलहा कैसे पहुंचा, इसकी भी जांच जरूरी है

याचिका में एडवोकेट स्वाति अग्रवाल ने कोर्ट से हत्या की इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जेल परिसर में असलहा कैसे पहुंचा, इसकी भी जांच जरूरी है। साथ ही मुन्ना बजरंगी के परिजनों को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की भी मांग कोर्ट से की। अधिवक्ता अग्रवाल ने कोर्ट में कहा कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए।साभार

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More