कठुआ के हैवानों को मिली सजा, तीन दोषियों को उम्रकैद
कठुआ बलात्कार और हत्या के मामले में पठानकोट की अदालत ने दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में 6 दोषियों में से तीन को उम्रकैद और बाकी तीन दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी सांजीराम के बेटे एवं सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया।
मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान सांझी राम, रसाला गांव निवासी परवेश कुमार और पुलिस अफसर दीपक खजूरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल तिलक राज, पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता को 5 साल की सज़ा दी गई है। साथ ही उन्हें 50-50 हजार का जुर्माना भी देना होगा।
ग्राम प्रधान सांझी राम को इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी पाया गया। मामले में सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया। उस पर एक मुकदमा जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में भी चल रहा है।
बचाव पक्ष के वकील मास्टर मोहनलाल के मुताबिक, मुख्य आरोपी सांझी राम के बेटे विशाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। विशाल मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जिरह के दौरान ये साबित नहीं हो पाया कि वह घटना के वक्त मौजूद था।
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