Gyanvapi Controversy: ज्ञानवापी में नए मंदिर का जारी रहेगा निर्माण या लगेगी रोक?
आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएंगी बड़ा फैसला....
Gyanvapi Controversy: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में व्यास तहखानें में पूजा की अनुमति मिलने के बाद अब ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा करने या न करने को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाली है. इस अधिकार को पाने के लिए स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास, डॉ.रामरंग शर्मा एवं अन्य 15 अक्टूबर 1991 को याचिका दायर की थी. जिला अदालत में दायर इस मुकदमें की सुनवाई सोमवार को न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी.
1991 के मामले पर आ सकता है फैसला
पंडित सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक का प्रार्थना पत्र पिछली तारीख में प्रभारी जिला जज अनिल कुमार ने सुनवाई के लिए एंटी करप्शन कोर्ट भेजा गया था.सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पर्यावरणविद् प्रभुनारायण की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी. इसमें मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की मांग है. इसमें विरोधी पक्ष आपत्ति व्यक्त करता है.
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विपक्ष के इन नेताओं पर इस तारीख को आएगा फैसला
वकील हरिशंकर पांडेय ने ज्ञानवापी स्थित पानी टंकी (वुजूखाना) में गंदगी करने और वहां मिले शिवलिंग पर बयान देकर हिंदुओं की भावना आहत करने का आरोप लगाते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र को नवंबर में जिला जज लोहता के रहने वाले मुख्तार अहमद व अन्य की ओर से ज्ञानवापी में कब्रों का जिक्र करते हुए उर्स, चादर, गागर सहित धार्मिक कार्यों की अनुमति देने की मांग को लेकर दाखिल वाद पर एडीजे सातवां की अदालत में सुनवाई होगी.