IIT BHU छात्रा संग सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों पर गैंगस्टर
Varanasi : आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपितों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है. पुलिस की जांच में पता चला कि तीनों संगठित गिरोह चलाते हैं. लंका थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि छात्रा संग सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य आरोप में जिला कारागार में बंद आनंद चौहान उर्फ अभिषेक चौहान, कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल के खिलाफ गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी है. गिरोह का सरगना आनंद चौहान है, जिसके भय से कोई भी इनके विरुद्ध पुलिस में शिकायत करने या बयान देने से डरता था.
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संपत्ति का विवरण जुटा रही पुलिस
पुलिस के अनुसार इन आरोपितों की कुंडली खंगालने के साथ इनकी संपत्तियों का ब्योरा भी जुटा रही है. गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है. गौरतलब है कि बीते साल एक नवंबर की रात IIT BHU की छात्रा रात करीब डेढ बजे हास्टल से निकली थी. रास्ते में उसका दोस्त भी मिल गया. दोनों साथ जाने लगे. आरोप है कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित करमनबीर बाबा मंदिर के पास एक बुलेट मोटरसाइकिल सवार तीन युवक उसके पास पहुंचे और उसके साथ दुष्कर्म किए.
पुलिसकर्मियों पर हुई थी कार्रवाई
भुक्तभोगी छात्रा का घटना के आठ दिन बाद पुलिस ने धारा 161 का बयान लिया तो सामूहिक दुष्कर्म की मामला सामने आया. इसके बाद मामला लंका थाने के इंस्पेक्टर अपराध से हटाकर प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा को सौंप दिया गया था. पुलिस ने दर्ज मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376डी को बढाने के बाद विवेचना नये सिर से शुरू की. घटना के बाद तत्कालीन इंस्पेक्टर को पुलिस आयुक्त ने लाइन हाजिर कर दिया था. घटना के डेढ माह बाद 31 दिसंबर को पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था. इनमें बृज इंक्लेव सुंदरपुर निवासी कुणाल पांडेय, जिवधीपुर बजरडीहा निवासी आनंद चौहान और सक्षम पटेल शामिल थे. तीनों भाजपा के कार्यकर्ता तथा आईटी सेल में पदाधिकारी रहे. घटना को लेकर छात्र छात्राओं के विरोध प्रदर्शन के चलते विश्वविद्यालय का माहौल काफी दिनों तक तनावपूर्ण रहा. विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया था.