पड़ोसन को बोला था ‘छम्मक छल्लो’ कोर्ट ने दी ये सजा…
‘छम्मकछल्लो’ शब्द का इस्तेमाल बॉलिवुड के गाने में तो आपको लुभावना लग सकता है, लेकिन असल जिंदगी में इस शब्द का इस्तेमाल करने पर आप कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। ठाणे की एक अदालत ने कहा है कि इस शब्द का इस्तेमाल करना ‘एक महिला का अपमान करने’ के बराबर है।
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अदालत के उठने तक’ साधारण कैद की सजा सुनाई
बॉलिवुड किंग खान की फिल्म ‘रॉ वन’ के एक हिट गाने में इस शब्द का इस्तेमाल हो चुका है। एक मैजिस्ट्रेट ने पिछले सप्ताह ठाणे के एक निवासी को ‘अदालत के उठने तक’ साधारण कैद की सजा सुनाई थी और उसपर एक रुपये का जुर्माना लगाया था। आरोपित की एक पड़ोसी ने उसे अदालत में घसीटा था। पड़ोसी महिला के अनुसार, 9 जनवरी 2009 को वह अपने पति के साथ सैर से लौट रही थी, तब उसे एक कूड़ेदान से ठोकर लग गई। महिला ने कहा कि यह कूड़ेदान आरोपित ने सीढ़ियों पर रखा था।
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महिला को ‘छम्मकछल्लो’ भी कहा…
इसके बावजूद आरोपित दंपती पर ही चिल्लाने लगा। कई बातें कहने के बीच उसने महिला को ‘छम्मकछल्लो’ भी कहा।इससे नाराज महिला ने पुलिस से संपर्क किया लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं दर्ज की। इसके बाद महिला ने अदालत का रुख किया। आठ साल बाद न्यायिक मैजिस्ट्रेट आर टी लंगाले ने उसके मामले को उचित ठहराते हुए कहा कि आरोपित ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509(शब्द, इशारे या किसी गतिविधि से महिला का अपमान) के तहत अपराध किया है।
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महिला को चिढ़ होती है और उसे गुस्सा आता
मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, ‘यह एक हिंदी शब्द है। अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। भारतीय समाज में इस शब्द का अर्थ इसके इस्तेमाल से समझा जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल किसी महिला का अपमान करने के लिए किया जाता है। यह किसी की तारीफ करने का शब्द नहीं है, इससे महिला को चिढ़ होती है और उसे गुस्सा आता है।’
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