सीएम बने रहेंगे अरविन्द केजरीवाल, हटाने की याचिका हाईकोर्ट ने की ख़ारिज
राष्ट्रपति और दिल्ली के उपराज्यपाल फैसला लेंगे
नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ( ARVING KEJRIWAL ) की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद ( DELHI CM ) से हटाने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि संकट की स्थिति बनती है तो इस मामले में राष्ट्रपति और दिल्ली के उपराज्यपाल फैसला लेंगे और इसमें कोर्ट कोई दखल नहीं देगा.
इतना ही नहीं यह भी कहा जा रहा है कि आज दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अपना फैसला सुना सकता है. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल..
बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद ED की हिरासत और रिमांड के बाद उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल में भेज दिया था. तब से केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की खिलाफ 23 मार्च को हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. हाई कोर्ट ने 27 मार्च को ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था.1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा था.
विष्णु गुप्ता ने दायर किया था PIL
बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हिन्दू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता की ओर से हाई कोर्ट में एक PIL (PUBLIC INTEREST LITIGATION – जनहित याचिका) दायर की गई थी जिसमें केजरीवाल को पद से हटाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह केजरीवाल का निजी फैसला है कि उन्हें पद पर बने रहना है या नहीं. कोर्ट ने केजरीवाल पर फैसला छोड़ते हुए कहा कि- कभी- कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रहित के अधीन रखना पड़ता है.
बीजेपी कर रही इस्तीफे की मांग…
केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बीजेपी पार्टी लगातार केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है. दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल पद से इस्तीफा नहीं देगें और वह जेल से ही सरकार चलाएंगे.
Hot Weather: इस बार की गर्मी कर देगी जीना मुहाल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
केजरीवाल के वकील का बयान…
कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील सिंधवी ने अपना पक्ष रखा, वहीं ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में दलीलें पेश की. कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि देश में आम चुनाव आ गए हैं. इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वह चुनावी अभियान में सहभागिता न कर सके.
सिंधवी ने कहा- “कोर्ट को यह देखना होगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले. नवंबर में पहला समन दिया गया और मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया. PMLA के तहत गिफ्तारी के लायक ईडी के पास कोई सबूत नहीं है.” इस पर ED ने आपत्ति जताई.