AAP नेता सतेंद्र जैन से जुडी सभी याचिकाएं ख़ारिज, जाएंगे जेल

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नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सतेंद्र जैन से जुडी सभी याचिकाएं ख़ारिज कर दी है और उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने अपने आदेश में उन्हें बुधवार तक हाजिर होने को कहा है. इतना ही नहीं कोर्ट ने सतेंद्र जैन के अलावा अंकुश जैन और वैभव जैन की भी याचिकाएं ख़ारिज कर दी है.

अंतरिम जमानत पर बाहर हैं जैन

बता दें कि दिल्ली के पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने जैन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत के लिए न्यायिक हिरासत से छोड़ा था. धीरे- धीरे बढ़ते समय की साथ यह समय सीमा करीब अब नौ महीने से ज्यादा का हो गया है.

जानें क्या है मामला-

गौरतलब है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए ED ने गिरफ्तार किया था. वहीं, उनके साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था. इसके बाद 26 मई, 2023 को सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गयी थी. इतना ही नहीं CBI ने 2017 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जैन के खिलाफ एफआईआर फाइल की थी.

तुरंत सरेंडर करने का आदेश

कोर्ट ने आदेश दिया कि सतेंद्र जैन को आज ही हर हाल में सरेंडर करना होगा. सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की गुहार लगाई थी लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया और हर हाल में जैन को आज तुरंत सरेंडर करने को कहा.

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AAP के तीन प्रमुख नेता जेल में

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब AAP नेता सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा. आपको बता दें कि अभी तक आप के तीन नेता अभी जेल में हैं. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं. वहीं, पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में बंद हैं और अब सत्येंद्र जैन भी जेल में बंद जाने की तैयारी में है.

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