शादियों पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन रखना होगा इन बातों का ख़ास ध्यान

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कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा यहा है. प्रदेश की योगी सरकार पूरे मनोयोग से जनता को राहत देने का प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कई राहतों की पहल की है, जिससे लोगों को खासी सहूलियत होगी. योगी सरकार ने 35 घण्टे (शनिवार, रविवार) के कोरोना कर्फ्यू के दौरान होने वाली शादियों के लिए निर्देश जारी किये है. शादियां होंगी लेकिन निर्देशों का पालन करना ज़रूरी होगा.

खुली जगहों पर अधिकतम 100 लोग

योगी सरकार के निर्देशानुसार खुले स्थानों  पर होने वाली शादियों में  अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे.  वही 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान बंद स्थानों (Banquet hall, marriage hall) के अंदर होने वाली शादियों में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है. साथ में मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग और एसओपी के अनुसार अन्य सावधानियां बरतने के लिये भी कहा है. नियमों का पालन न करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

परीक्षा देने वालों का आईडी पास के रूप में होगा मान्य, परीक्षाओं को अनुमति

रविवार को होने वाली सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि को उत्तर प्रदेश की सरकार ने  अनुमति दी  है. सरकार ने निर्देश जारी किये हैं कि परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों  का  आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा.  उन्होंने पूर्व से निर्धारित परीक्षाओं को अनुमति देकर परीक्षार्थियों को भी रहात देने का काम किया है.

राज्य परिवहन की बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी

उत्तर प्रदेश की सरकार ने सार्वजनिक परिवहन  में राज्य परिवहन की बसों को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलाने के निर्देश जारी किये हैं.  जबकि राजधानी में ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ई-रिक्शा जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी.

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