इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए यूपी के DGP, HC का आदेश- प्रयागराज नहीं छोड़ना…
मैनपुरी में छात्रा अनुष्का पांडेय की फांसी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को जमकर फटकार लगाई।
हाईकोर्ट का डीजीपी मुकुल गोयल को कल तक प्रयागराज नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। बता दें कि बुधवार को डीजीपी मुकुल गोयल हाईकोर्ट में पेश हुए।
एसपी मैनपुरी पर कार्रवाई के निर्देश-
कोर्ट ने डीजीपी को तत्कालीन एसपी मैनपुरी पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि एसपी मैनपुरी को हटाए या फिर जबरन सेवानिवृत्ति करें।
कोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी की छात्रा की फांसी के बाद पंचनामे की वीडियो रिकार्डिंग देखी।
मामले पर पुलिस के रवैये पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। डीजीपी के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं रहा। कोर्ट ने डीजीपी को कल तैयारी से आने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला-
16 सितंबर को मैनपुरी के भोगांव में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 11वीं की छात्रा का शव फंदे पर लटका मिला था। शुरूआती जांच में पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई थी।
पुलिस के मुताबिक छात्रा की डायरी में उसे परेशान किए जाने का जिक्र था। इस वजह से वह डिप्रेशन में थी। हालांकि परिजनों ने विद्यालय प्रशासन पर छात्रा की हत्या का आरोप लगाया था।
भोगांव थाने में छात्रा के पिता द्वारा दर्ज एफआईआर में प्रिंसिपल, स्कूल की वार्डन और एक छात्र को नामजद किया गया था।
यह भी पढ़ें: पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल ने गोली मारकर की आत्महत्या, मचा हड़कंप
यह भी पढ़ें: बलात्कार की घटनाओं पर बोले DGP- रेप के लिए कोरोना दोषी है ना कि सरकार…