प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कोर्ट का प्रहार, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना

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महाराष्ट्र में शनिवार से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लग गई है। अब किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण या उत्पादन करते पाए जाने पर जुर्माना ठोका जाएगा। मुंबई समेत राज्यभर में इसके लिए छापेमारी शुरू की जाएगी। इससे पहले, प्लास्टिक के पर्याप्त विकल्प न होने के चलते पैकेजिंग समेत कुछ अन्य उत्पादों में राहत देने की पुरजोर मांग व्यापारियों की ओर से की जा रही थी। राहत की अवधि समाप्त होने के बाद यह उम्मीद टूट गई।

अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी

छोटे व्यापारियों ने मैन्युफैक्चरिंग स्तर पर बड़ी कंपनियों की तर्ज पर छूट न मिलने को अन्याय बताया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्लास्टिक बंदी में किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसने सभी स्थानीय प्राधिकारियों से प्लास्टिक की प्रतिबंधित वस्तुओं और प्लास्टिक कचरे के संग्रहण, ढुलाई और निपटारे की व्यवस्था करने के लिए एक तंत्र बनाने को कहा है।

सरकार ने 23 मार्च को एक बार इस्तेमाल होने वाली थैलियों, चम्मच, प्लेट, थर्माकोल वस्तुओं समेत प्लास्टिक की सभी सामग्रियों के निर्माण, इस्तेमाल, बिक्री, वितरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना को मनमाना प्रतिबंध, कानूनन गलत और आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताकर चुनौती दी गई थी। अदालत ने गत अप्रैल में निकाली गई अधिसूचना पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था।

इन पर है प्रतिबंध

प्लास्टिक से बने हैंडल/बिना हैंडल की थैलियां, स्ट्रॉ
एक बार उपयोग वाली प्लास्टिक की थाली, कटोरी, गिलास, कांटे, छुरी-चम्मच, बर्तन, डिब्बे
होटेल्स, रेस्तरां और सभी किस्म के फूड स्टॉलों के खाद्य वस्तुओं के पार्सल देने के बर्तन
नॉन ओवन पॉलीप्रॉपिलीन बैग
चाय आदि ले जाने के पाउच व कप
थर्माकोल से बनी वस्तुएं

…तो क्या करें आप

जब भी कोई आपके पास प्लास्टिक की जांच करने आए, तो आप उससे संबंधित पत्र दिखाने को कहें। जिनके पास पत्र न हो, उन्हें जुर्माना न चुकाएं। छुट्टी का दिन होने के बावजूद शनिवार से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई शुरू हो रही है। शुरुआत में प्लास्टिक थैलियों, थर्माकोल और स्टॉक के लिए उपयोग की जाने वाली छोटी थैलियों पर कार्रवाई की तैयारी है।

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कितना जुर्माना

5 हजार रुपये पहली बार दोषी पाए जाने पर
10 हजार रुपये दूसरी बार दोषी पाए जाने पर
25 हजार रुपये और 3 महीने जेल तीसरी बार दोषी पाए जाने पर

कौन ले सकता है जुर्माना

मुंबई क्षेत्र की सीमा में बीएमसी ने प्लास्टिक उपयोगकर्ताओं से जुर्माना वसूलने के लिए 249 लोगों की खास टीम बनाई गई है। इन्हें खास तौर पर नीला जैकेट दिया गया है। जुर्माना वसूलने संबंधी पत्र भी उन्हें जारी किए गए हैं।

प्रदर्शनी में दिखे विकल्प

इससे पहले वर्ली में प्लास्टिक के विकल्प दिखाने वाली प्रदर्शनी का बॉलिवुड अभिनेता अजय देवगन और काजोल ने उद्घाटन किया। कपड़े, कागज और जूट के बैग समेत नष्ट होने वाली थैलियों के भी विकल्प के लिए देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। रविवार तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में शनिवार को अधिक भीड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्‌घाटन के मौके पर पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे, बीएमसी कमिश्नर अजय मेहता, आईएएस विजय सिंघल और निधि चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

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