भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक से जुड़ी याचिका पर आज अंतिम फैसला आने वाला है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय लेते हुए बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें तलाक के लिए 6 महीने के कूलिंग-ऑफ पीरियड को माफ करने से इनकार कर दिया गया था. अब फैमिली कोर्ट को आज ही अंतिम निर्णय देने का निर्देश दिया गया है.
आईपीएल से पहले फैसला जरूरी क्यों?
चहल इस समय आईपीएल की तैयारियों में जुटे हैं. उनकी भागीदारी पर तलाक से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया का असर न पड़े, इसलिए हाईकोर्ट ने इस मामले को जल्द सुलझाने की जरूरत जताई. कोर्ट का मानना है कि दंपती पहले ही 2 साल से अलग रह रहे हैं, इसलिए इस कूलिंग-ऑफ अवधि को लागू करना जरूरी नहीं है.
ALSO READ: चैंपियन ट्रॉफी विजेताओं को BCCI का तोहफा, होगी धनवर्षा …
गुजारा भत्ता पर बनी सहमति
तलाक की प्रक्रिया के तहत, धनश्री वर्मा को एलिमनी के तौर पर 4.75 करोड़ रुपये दिए जाने की सहमति बनी है.
इसमें से 2.37 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है. हाईकोर्ट ने यह माना कि दोनों पक्षों ने सहमति शर्तों को मान लिया है और लंबित मुद्दों को भी सुलझा लिया गया है. फैमिली कोर्ट के विवाह परामर्शदाता की रिपोर्ट के अनुसार, मध्यस्थता समझौते का आंशिक अनुपालन हुआ है.
फैमिली कोर्ट का पहले क्या था फैसला?
फैमिली कोर्ट ने पहले यह कहते हुए 6 महीने की अनिवार्य अवधि माफ करने से इनकार कर दिया था कि अभी तक पूरी एलिमनी राशि का भुगतान नहीं हुआ है. हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि दोनों ने समझौते का पालन किया है और तलाक की प्रक्रिया को लंबा खींचने का कोई कारण नहीं है.
ALSO READ: नितिन गडकरी का ऐलान: मिलेगी राहत, बेहतर सड़कों के लिए जारी रहेगा टोल
2020 में शादी, 2022 से अलग रह रहे
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी. लेकिन जून 2022 से दोनों अलग रह रहे थे. बाद में दोनों ने संयुक्त रूप से फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी.