कठुआ गैंगरेप : आठवां आरोपी निकला बालिग

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कठुआ में मासूम के साथ बलात्कार के बाद निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों में से एक आरोपी बालिग  होने की  पुष्टि हो गई है। कठुआ में मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पूरे देश में मासूम को न्याय दिलाने की मांग की गई थी और प्रदर्शन भी किये गए थे।

आरोपी की सुनवाई बालिग व्यक्ति के तौर पर करने का आदेश

इसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पठानकोट के ट्रायल कोर्ट ने आरोपी की सुनवाई बालिग व्यक्ति के तौर पर करने का आदेश दिया है। दरअसल, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में आरोपी की संभावित उम्र पीस से इक्कीस साल बताई जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जेके चोपड़ा ने कहा कि रिपोर्ट में उसकी उम्र बीस साल से अधिक बता लगी है।

उम्र 18 साल से कम होने का दावा किया था

जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने गुरुवार को आदेश दिया कि शुक्रवार को आरोपी परवेश कुमार को बाकी सात आरोपियों के साथ ही कोर्ट में पेश होना होगा। परवेश की ओर से बचाव पक्ष ने उसकी उम्र 18 साल से कम होने का दावा किया था। सबूत के तौर पर उसने दसवीं की मार्कशीट पेश की थी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने उसके दावे पर आपत्ति करते हुए ट्रायल कोर्ट से उसका मेडिकल परीक्षण करा उसकी सही उम्र पता लगाने की अपील की थी।

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पिछले महीने 12 जून को जज ने राज्य सरकार से एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर ओसिफिकेशन टेस्ट कराने का आदेश दिया। बोर्ड ने सोमवार को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौर परवेश के वकील एके साहनी ने कोर्ट से परवेश के स्कूल में दाखिले के वक्त जमा किए गए फॉर्म को उसकी उम्र के लिए सबूत मानने की अपील की थी। अपील को ठुकराते हुए कोर्ट ने कहा जब मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट दे चुका है तो और किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है।

उधर, साहनी ने बताया है कि ट्रायल के 12 जून को मेडिकल बोर्ड का गठन करने के फैसले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होनी है। साहनी ने अदालत के बाहर बताया कि वह निचली अदालत के फैसले को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

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