श्रद्धा हत्याकांड: मामले की पूरी जांच नहीं करेगी CBI, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इंकार

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दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की जांच को लेकर सीबीआई को सौंपे जाने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने से इंकार कर दिया है

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड सीबीआई को सौंपने को लेकर सुनवाई की, मामले में कोर्ट ने याची से पूछा की किस वजह से आप मामले की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग कर रहे है. जबकि युवती के परिवार के तरफ से मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने कि मांग नहीं कर रहे है. कोर्ट ने याची से कहा कि जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की वजह बताइये।

कोर्ट ने कहा कि छावला हत्याकांड में क्या हुआ, सबने देखा. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया था.अब नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग पुलिस की ओर से कई गई है. कोर्ट ने कहा कि हम मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना किसी रीसर्च के दिल्ली पुलिस के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, हम याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करते हैं.

श्रद्धा मर्डर केस के अपराधी (आफताब) को दिल्ली पुलिस की रिमांड में तीसरी बार भेजा गया. मामले कि जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई में है. जहां वो लोगों से पूछताछ कर रही है. केस में एक मह‍िला भी सामने आई हैं वसई पुल‍िस सूत्रों के मुताब‍िक, सामाजिक कार्यकर्ता पूनम बिड़लान ने दिल्ली पुलिस को सोमवार को दिए अपने बयान में कहा कि श्रद्धा वॉलकर ने उससे मदद मांगी थी.

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