‘इंदु सरकार’ की रिलीज पर नहीं लगाई रोक : सर्वोच्च न्यायालय

0

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को फिल्मकार मधुर भंडारकर की फिल्म ‘इंदु सरकार’ की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार (refused) कर दिया। फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर की सदस्यता वाली पीठ ने एक महिला द्वारा इस संबंध में दायर की गई याचिका खारिज कर दी। महिला ने कांग्रेस नेता संजय गांधी की जैविक बेटी होने का दावा किया है।

पीठ ने प्रिया सिंह पॉल की याचिका खारिज करते हुए कहा, “फिल्म कानून के मापदंडों के भीतर एक कलात्मक अभिव्यक्ति है।”

read more: अथिया : भारतीय कला से प्रेरित परिधानों की मुरीद रही हूं

पॉल ने अदालत को बताया कि फिल्म ‘मनगढ़ंत कहानी से भरपूर है और पूरी तरह अपमानजनक है’। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे संजय गांधी और उनकी मां इंदिरा गांधी की छवि खराब होगी।

याचिकाकर्ता ने बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा 24 जुलाई को याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद शीर्ष न्यायालय में गुहार लगाई थी।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि संजय गांधी के किसी भी ‘ज्ञात वंशज’ ने फिल्म पर आपत्ति नहीं जताई।

महिला ने अपनी याचिका में दावा किया था कि संजय गांधी उनके जैविक पिता हैं और फिल्म में उन पर उंगलियां उठाई गई हैं।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More