राजीव गांधी हत्याकांड मामला: दोषियों की रिहाई के आदेश पर तमिलनाडु में जश्न
पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी श्रीहरन, आरपी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को रिहा किया जाएगा. रिहाई के आदेश के बाद छह दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया.
तमिलनाडु के वेल्लोर में उनके आवास के पास समर्थकों ने पटाखे फोड़े और मिठाई वितरित की. नलिनी श्रीहरन को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है.
#WATCH | Tamil Nadu: Supporters of Nalini Sriharan, one of the six convicts in the assassination of former PM Rajiv Gandhi whose release from jail has been directed for by the Supreme Court today, burst crackers and distribute sweets near her residence in Vellore. pic.twitter.com/yanMWOfNJp
— ANI (@ANI) November 11, 2022
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन, आरपी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को रिहा किया जाएगा. राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों ने समय से पहले रिहाई की मांग की थी. इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई का समर्थन किया था.
उधर, पूर्व पीएम के दोषियों की रिहाई पर कठोर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पूरी तरह से अस्वीकार्य और गलत है. कांग्रेस इस निर्णय की आलोचना करती है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया.
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