Kolkata Rape Case: कचहरी में संदीप घोष पर हमला, लगे चोर – चोर के नारे…
Kolkata Rape Case: कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में सोमवार की शाम गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल समेत तीन लोगों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया . उस दौरान कचहरी परिसर के बाहर आक्रोशित लोगों का भारी हुजूम इकट्ठा हुआ था. कचहरी में इन आरोपियों के पुलिस वैन से बाहर निकलते ही लोग चोर – चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए. इसी के साथ लोगों वे गंदी – गंदी गालियां देनी भी शुरू कर दी. इस बीच एक अज्ञात युवक ने संदीप घोष को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार कल यानी मंगलवार को सीबीआई की टीम संदीप घोष को लेकर अलीपुर कोर्ट पहुंची थी. उनके आने से पहले ही वहां लोगों का जमावड़ा हो गया था. लोग बहुत क्रोधित थे. कोर्ट परिसर में उनके आते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. इस भीड़ में वकीलों के अलावा आम लोग भी शामिल थे. संदीप का कोर्ट में भी कई लोगों ने अपमान किया. इसके बाद संदीप घोष को निकालने से पहले कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिसके लिए बहुत सारे सुरक्षाकर्मी लगाए गए. सीआरपीएफ सीबीआई की सुरक्षा करता है, इसलिए उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर इलाके को घेर लिया. उधर सीबीआई द्वारा संदीप घोष को कोर्ट से बाहर ले जाते ही हंगामा हुआ. जब सीबीआई उन्हें गाड़ी में बैठा रही थी, एक युवक ने मौका पाकर उन्हें जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया.
संदीप घोष क्यों हुए गिरफ्तार ?
सीबीआई ने संदीप घोष के अलावा मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के चार अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. हाल ही में उनका नाम दुराचार के एक मामले में चर्चा में आया था, लेकिन वे गिरफ्तार नहीं किए गए हैं. उन्हें मामला सामने आने के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज से नेशनल मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया, विरोध के बाद वहां से भी उन्हें निकाला गया था.
बता दें कि, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली द्वारा लगाए गए आरोप के चलते की गई है, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी. संदीप पर अख्तर ने आरोप लगाते हुए कहा था कि, ”संदीप लावारिश लाशों की तस्करी का काम करता है, कचरे के निपटान में भ्रष्टाचार और कंस्ट्रक्शन में वह भाई-भतीजावाद चलाते हैं”
संदीप घोष पर यह भी लगे आरोप
इसके आगे अख्तर ने अपने बयान में कहा है कि, ”संदीप घोष के खिलाफ राज्य सतर्कता आयोग और एंटी करप्शन ब्यूरो के समक्ष एक साल पहले दायर की गई उनकी शिकायतों का कोई नतीजा नहीं निकला. इसके बजाय, संस्थान से उनका ट्रांसफर कर दिया गया. याचिका में अख्तर अली ने संदीप घोष पर लावारिस लाशों की अवैध बिक्री, बायोमेडिकल कचरे की तस्करी और दवा और चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए कमीशन के बदले निविदाएं पारित करने का आरोप लगाया है. वहीं छात्रों पर परीक्षा पास करने के लिए 5 से 8 लाख रुपये के बीच राशि का भुगतान करने का दबाव डाला जाता है.”
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इन धाराओं पर हुई गिरफ्तारी
कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी, 19 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष के खिलाफ केस दर्ज किया, जो आईपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत था. कोलकाता हाई कोर्ट ने 24 अगस्त को इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी, ऊपर दी गई धाराओं के तहत ही उनकी गिरफ्तारी हुई है.