अब पुलिस को आरसी और डीएल दिखाने के लिए फोन ही काफी है
अगर आप मोटरबाइक या कार से सफर करते हैं तो आपको ये खबर राहत देने वाली है। गाड़ी चलाने के दौरान चालक को अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) या इंश्योरेंस के पेपर रखने की जरुरत नहीं होगी। इन पेपर के डिजिटल वर्जन को दिखाकर चालक सफर कर सकते हैं।
ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने आईटी एक्ट 2000 का हवाला देते हुए ट्रैफिक पुलिस और राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया है कि ड्रॉइविंग लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस पेपर जैसे डॉक्यूमेंट को अब डिजिटल रुप में मंजूरी दी जाए।
पुलिस या राज्य परिवहन अथॉरिटी को मान्य मानना होगा
इन डॉक्यूमेंट का डिजिटल वर्जन डिजीलॉकर और एमपरिवहन एप पर उपलब्ध होगा। यानी गाड़ी के पेपर या लाइसेंस को अलग -अलग साथ रखने की जरुरत नहीं होगी। एक एप में ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे जिसे ट्रैफिक पुलिस या राज्य परिवहन अथॉरिटी को मान्य मानना होगा।
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मंत्रालय से जारी की गई एजवाइजरी में कहा गया है, ‘ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिलॉकर और एमपरिवहन एप पर उपलब्ध हैं। आईटी एक्ट 2000 के प्रावधानों के अनुसार इस डिजिटल पेपर्स को कानूनी रुप से मान्य माना गया है और इसे चालक द्वारा दिखाने पर मान्य माना जाना चाहिए।
ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ही जारी किया जाता है
इस एडवाइजरी में आगे कहा गया है, ”मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के अंतर्गत इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद डॉक्यूमेंट को ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ही जारी किया जाता है। अगर एमपरिवहन और ईचालान एप में इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है जो इस परिस्थिति में डॉक्यूमेंट का पेपर दिखाना जरुरी नहीं है।
क्यों उठाया गया ये कदम?
17 जुलाई को खबर थी कि परिवहन मंत्रालय की ओर से जल्द ट्रैफिक पुलिस और राज्य मंत्रालयों को गाड़ियों के पेपर के ‘डिजिटल फॉर्म’ को मान्य मानने के निर्देश दिए जाएंगे। इनमें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल डॉक्यूमेंट और इंश्योरेंस जैसे डॉक्यूमेंट शामिल होंगे।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कई शिकायतें और आरटीआई के तहत आवेदन मिले थे जिनमें कहा गया था कि ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डिजिलॉकर या एमपरिवहन में उपलब्ध दस्तावेजों को वैलिड नहीं मानता है और कागजी फॉर्म में ये दस्तावेज न दिखाने पर चालान काट देता है।साभार
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