मस्जिद खोलने की मांग पर HC का इंकार, कहा – पहले सरकार से ले परमिशन
ईद की नमाज़ के लिए यूपी की मस्जिदों व ईदगाहों को एक घंटे खोले जाने की मांग का मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई राहत देने से इंकार किया है।
अदालत ने कहा कि पहले राज्य सरकार से अनुरोध किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का अनुरोध खारिज होने या फिर अर्जी पेंडिंग होने पर ही कोर्ट में अर्जी डालें। कोर्ट ने कहा कि सभी मांग के लिए सीधे हाईकोर्ट आना उचित नहीं है।
शाहिद अली की अर्जी पर हाईकोर्ट ने सीधे दखल देने से इंकार है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस अर्जी के निस्तारित किया है। अर्जी में ईद की नमाज़ के लिए प्रदेश के ईदगाहों व मस्जिदों को ईद के दिन एक घंटे खोले जाने की अनुमति देने की मांग की थी।
अर्जी में ईद के साथ ही जून महीने तक जुमे के नमाज़ लिए हर शुक्रवार को एक घंटे खोलने की भी इजाज़त मांगी थी। अर्जी में दलील दी गई थी कि ईद व जुमे की नमाज़ जमात के साथ ही होती है। मामले की सुनावाई चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच में हुई।
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