गाजीपुर की मस्जिदों से फिर गूंजेंगी अजान, अफजाल की अपील पर HC का अहम फैसला

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गाजीपुर में लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों से अजान रोक देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गाजीपुर के डीएम को अजान पर लगी रोक हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया है।

क्या है पूरा मामला ?-

दरअसल रमजान का महीना शुरू होने के साथ ही मस्जिदों में नमाज़ और अज़ान को लेकर बहस तेज़ हो गयी थी। कोरोना के मद्देनजर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि मस्जिद की देखभाल करने वाले लोग ही सिर्फ मस्जिद में नमाज अदा करेंगे।

इस फैसले को मुस्लिम समाज में स्वीकार किया गया। लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब गाजीपुर में लाउडस्पीकर से अजान देने पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी। जबकि यूपी के कई शहरों में इस तरह की रोक नहीं लगी थी।

अफजाल अंसारी ने जताई थी आपत्ति-

मुस्लिम समाज ने जब आपत्ति की तो स्थानीय सांसद अफजाल अंसारी ने मुद्दे को उछाल दिया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर इसे मुस्लिम समाज के प्रति भेदभाव करार दिया। अफजाल अंसारी के पत्र के बाद हाईकोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया। जिसपर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई।

साथ ही गाजीपुर के जिलाधिकारी के आदेश को रद्द कर मस्जिदों में अजान दिए जाने की इजाज़त दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि मस्जिदों में अज़ान दिए जाने से लॉकडाउन का किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं होता है। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि अज़ान धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा हुआ मामला है।

सिर्फ मौखिक था डीएम का आदेश-

ग़ाज़ीपुर के जिलाधिकारी द्वारा अज़ान पर रोक लगाए जाने का मामला केवल मौखिक था और ऐसा कहा जा रहा है कि पहले डीएम ने इस तरह की कोई रोक नहीं लगाई थी बल्कि अज़ान की अनुमति तक दी थी।

लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में ज़िलाधिकारी ने मौखिक तौर पर अज़ान पर रोक लगा दी थी। जिसपर अफजाल अंसारी द्वारा उठाये गए कदम से हाइकोर्ट को दखल देना पड़ा और जिलाधिकारी को फटकार लगाने के साथ ही अदालत ने मस्जिदों में अज़ान दिए जाने की अनुमति दे दी है।

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