एक ही फैमिली के हैं गांजा, भांग और चरस, भांग सार्वजनिक मिलती है, लेकिन दूसरे गैरकानूनी क्यों? जानें सबकुछ
आज हम आपको बताते है भांग, गांजे व चरस में अंतर क्या है? और भारत में इसको लेकर क्या कानून बनाए गएं हैं।
क्रूज ड्रग्स मामले में 3 अक्टूबर को आर्यन खान सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फ़िलहाल आर्यन खान को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आर्यन पर आरोप है कि उनके पास से NDPS एक्ट के तहत प्रतिबंधित ड्रग्स मिले हैं। भारत में ड्रग्स का प्रोडक्शन, सेल, खरीद, ट्रांसपोर्ट, स्टोर और कंजंप्शन NDPS एक्ट के तहत बैन है। इस कानून में गांजे को जहां बैन किया गया है वही भांग के इस्तेमाल में छूट है। आज हम आपको बताते है भांग, गांजे व चरस में अंतर क्या है? और भारत में इसको लेकर क्या कानून बनाए गएं हैं।
भांग और गांजा में अंतर:
भांग और गांजा एक ही प्रकार के पौधे से बनाए जाते हैं, लेकिन इसके बनाए जाने के तरीके अलग होते हैं। गांजा, मादा प्रजाति के पौधे के फूल से तैयार किया जाता है और फिर इसे सुखाकर और जलाकर धुएं के रूप में लिया जाता है। वही भांग, नर प्रजाति के पौधे की पत्तियों से बनता है, जिसे कैनेबिस की पत्तियां कहा जाता है और बीजों को पीसकर बनाया जाता है। ऐसे में सीधे शब्दों में कहें तो गांजा फूल से और भांग पत्तियों से बनता है।
चरस क्या है ?
चरस कैनेबिस के पौधे से निकले रेजिन से तैयार होता है। यह रेजिन भी इस पौधे का हिस्सा है, रेजिन पेड़-पौधों से निकलने वाला एक चिपचिपा मेटेरियल है। इसे ही चरस, हशीश और हैश कहा जाता है।
भारत में ड्रग्स को लेकर कानून:
भारत में 1985 से पहले गांजे का इस्तेमाल खुले तौर पर किया जा सकता था। लेकिन इसके बाद गांजा के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। सरकार ने 1985 में नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटांस (NDPS) एक्ट पास कर नारकोटिक और साइकोट्रोपिक पदार्थ के प्रोडक्शन/खेती, सेल, खरीद, ट्रांसपोर्ट, स्टोर और कंजंप्शन को बैन कर दिया।
1 साल तक की सजा:
ड्रग्स |
मात्रा |
सजा |
गांजा |
1 किलो से कम |
1 साल की सजा/10 हजार का जुर्माना या दोनों |
चरस |
100 ग्राम से कम |
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हेरोइन |
5 ग्राम से कम |
|
कोकेन |
2 ग्राम से कम |
10 साल तक की सजा:
ड्रग्स |
मात्रा |
सजा |
गांजा |
1 से 20 किलोग्राम |
10 साल तक की सजा/1 लाख तक का जुर्माना |
चरस |
100 ग्राम से 1 किलोग्राम |
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हेरोइन |
5 ग्राम से 250 ग्राम |
|
कोकेन |
2 ग्राम से 100 ग्राम |
10 से 20 साल तक की सजा:
ड्रग्स |
मात्रा |
सजा |
गांजा |
20 किलोग्राम से ज्यादा |
10 से 20 साल तक की सजा या 1 से 2 लाख तक जुर्माना |
चरस |
1 किलोग्राम से ज्यादा |
|
हेरोइन |
250 ग्राम से ज्यादा |
|
कोकेन |
100 ग्राम से ज्यादा |
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