दुमका गैंगरेप : फैसला सुनाते हुए बोलो जज, ऐसे कृत्य में अपराधियों को राहत नहीं
दुमका गैंगरेप केस में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार की कोर्ट ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर सजा की अवधि एक साल बढ़ जाएगी।
इस मामले में एक नाबालिग आरोपी का जेजे बोर्ड और चार का चाइल्ड कोर्ट में केस चल रहा है। एक आरोपी नीरज हांसदा अब तक फरार है।
क्या थी घटना-
यह घटना 6 सितंबर 2017 की है। दुमका में एक आदिवासी युवती अपने दोस्त के साथ सिदो कान्हू मुर्मू विवि परिसर में घूमने गई थी। शाम के करीब 7 बजे लौट रही थी।
इस दौरान दोनों को चार-पांच लड़कों ने पकड़ लिया और परेशान करने लगे। उनसे पैसे मांगे और मोबाइल मांगा। कहा कि वे लोग गलत काम करने आए हैं। युवती को उसके दोस्त के साथ मारपीट भी की।
इसके बाद युवकों ने फोन कर करीब एक दर्जन युवकों को बुलाया। कुछ लड़के आदिवासी युवती के दोस्त को पकड़े रहे जबकि अन्य ने युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। फिर युवती को तालाब में नहलाया और दोस्त के पास छोड़कर फरार हो गए।
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