बार- बार कटा चालान तो रद्द होगा DL , सीएम योगी का फरमान,

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Lucknow: उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंधन बार- बार करना आपको भारी पड़ सकता है. प्रदेश में अब नए नियम के तहत यदि किसी गाड़ी जा बार- बार चालन कटता है तो उस गाड़ी के मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है. यह हम नहीं कह रहे हैं. सूबे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. प्रदेश में कानून और यातायात व्यवस्था को लेकर हुई एक बैठक में उन्होंने यह फैसला लिया है. इसके अलावा उन्होंने यातायात नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कारवाई का आदेश दिया है.

रद्द हो सकता है परमिट और लाइसेंस…

सीएम योगी ने आदेश दिया है कि ट्रैफिक नियमों की बार- बार अनदेखी करने वालों की पहचान की जाए और कहा कि जो लोग लगातार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं उनका न सिर्फ लाइसेंस रद्द कर दिया जाए बल्कि कमर्शियल वाहनों की स्थिति में उनका परमिट भी रद्द कर दिया जाए. साथ ही सीएम ने 10 जनवरी तक सभी- स्कूल- कालेज में सुरक्षा जागरूकता चलाने के आदेश दिए हैं. साथ ही ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सीएम ने मोटरसाइकिल में लगे तेज हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर हटाने के भी आदेश दिए है.

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नाबालिग रिक्शा चालकों के खिलाफ अभियान…

वहीँ, सीएम योगी ने सड़क हादसों को रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दिया है. कहा कि सड़क पर रिक्शा चला रहे नाबालिगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए. इस मामले में लगातार शिकायतें आ रही हैं. सीएम ने इसके साथ चार पहिया गाड़ी में बेल्ट और दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट न लगाने वालों पर भी कड़ी कारवाई करने का आदेश दिया है.

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हादसों को दूर करने की बनाए कार्ययोजनाः सीएम

सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि जिलों के उन स्थानों को चिन्हित कर लें जहां हादसे ज्यादा होते हैं और उन्हें दूर करने की कार्ययोजना बनाए. उन्होंने कई रूटों पर चल रहे ओवरलोड वाहनों पर भी नाराजगी जताई. कहा कि ओवरलोडिंग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके अलावा सीएम ने कहा कि स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब की तरह हर जिले में रोड सेफ्टी पार्क बनाए जाए.

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