Defamation Cases: पत्रकार मानहानि मामले में बृजभूषण को समन….

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Defamation Cases:  प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव को अनर्गल आरोपों से भरी चिठ्ठी भेजकर उनकी सामाजिक छवि खराब करने की धमकी देने का आरोप भाजपा नेता और सांसद बृजभूषण शरण पर लगा है. इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने सांसद को आगामी 2 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश जारी किया है.

सांसद के खिलाफ यह याचिका इंदिर नगर निवासी पत्रकार व अधिवक्ता डॉ. मोहम्मद कामरान ने दायर की है. पत्रकार ने कहा है कि, ”सांसद ने उनके खिलाफ ऐसे पत्र मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भेजे हैं, जो उनकी मानहानि करता है. सांसद ने अपने पत्र में उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है.”

पत्रकार ने बताया क्या है पूरा मामला ?

पत्रकार ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि सांसद ने इन पत्रों को प्रिंट मीडिया एवं डिजिटल मीडिया के बीच भी सार्वजनिक किया था. इसके साथ ही सांसद ने पत्रकार के लिए अभ्रद शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि मोहम्मद कामरान पत्रकार नहीं बल्कि ब्लैकमेलर है.

इसके आगे पत्रकार ने बताया कि ”सांसद को मालूम था कि वह जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है. इसके बावजूद उन्होंने इस पत्र को 25 सितंबर 2022 को अलग अलग लोगों के बीच सर्कुलेट किया. इस अपमानजनक पत्र को अलग-अलग समाचार माध्यमों पर खबरें चलाई गईं. सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने पत्र में पत्रकार मोहम्मद कामरान को चोरी ,छिनैती करने वाला, साजिशकर्ता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. इस पत्र पर सांसद ने हस्ताक्षर भी किया है.

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विवादित पत्र लिखना सांसद को पड़ा भारी

ऐसे अब सांसद को यह पत्र लिखना काफी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है. क्योंकि पत्रकार मोहम्मद कामरान के परिवाद पर संज्ञान लेते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने सांसद को अदालत के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया है.

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