आज से बदले क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े नियम, जानना जरूरी है

डेबिट और क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग व डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए नियम 16 मार्च यानि सोमवार से लागू हो गए

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क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियम आज से ही बदल गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंस को और आसान तथा पहले से अधिक सुरक्षित बनाने के लिहाज से दोनों कार्ड को इश्यू/रीइश्यू करने के लिए नए नियम जारी किए हैं।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग व डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए नियम 16 मार्च यानि सोमवार से लागू हो गये हैं। अगर आप भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है।

क्रेडिट, डेबिट कार्ड से जुड़े नए नियम-

15 जनवरी 2020 को RBI ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। नए नियम सभी डेबिट-क्रेडिट कार्ड (फिजिकल और वर्चुअल) पर लागूं होंगे, इनमें रि-इश्यू कार्ड भी शामिल हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलैस ट्रांजेक्शन सर्विस बंद हो जाएगी।

इस सुविधा को जारी रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आज ही एक बार ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन कर लें।

आरबीआई ने बैंकों को दी ये सलाह-

 

आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे डेबिट-क्रेडिट कार्ड इश्यू/रीइश्यू करते समय उन्हें केवल भारत में एटीएम और प्वॉइंट ऑफ सेल (PoS) टर्मिनल्स पर ट्रांजेक्शन के लिए सक्रिय करें।

इसका मतलब यह है कि अगर आपको विदेश में या ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस की सुविधा चाहिए तो आपको यह सेवा अलग से लेनी होगी।

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