‘ बिहार मुख्यमंत्री’ के खिलाफ CBI जांच के आदेश

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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की जांच के घेरे में बिहार के सीएम नीतीश (CBI) कुमार भी आ गए हैं। मामले की सुनवाई कर रही विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई को मुख्यमंत्री और दो आला अफसरों के खिलाफ जांच का आदेश दिया है।

कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चियों के शोषण के मामले में इन सभी की भूमिका की जांच होनी चाहिए।

याचिका शेल्टर होम केस में गिरफ्तार आरोपित अश्विनी की ओर से दायर की गई है। उस पर शेल्टर होम की बच्चियों को नशीला इंजेक्शन देने का आरोप है। अश्विनी ने आरोप लगाया है कि सीबीआई उन तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रही थी, जिनके आधार पर मुजफ्फरपुर के पूर्व डीएम धर्मेंद्र सिंह, वरिष्ठ आईएएस अतुल सिंह और सीएम नीतीश कुमार की भूमिका की जांच होनी थी।

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दिल्ली ट्रांसफर हुआ था केस

सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को यह केस मुजफ्फरपुर से दिल्ली की विशेष पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस गोगोई ने सुनवाई 6 महीने में पूरी करने का आदेश भी दिया था।

जांच में दी जाती थी क्लीन चिट

अश्विनी ने याचिका में कहा है कि 2013 से ही शेल्टर होम को नियमित भुगतान किया जाता था। मिलीभगत और प्रशासनिक शह के बगैर शेल्टर होम में शोषण की घटना मुमकिन नहीं थी।

रूटीन जांच में शेल्टर होम को अधिकारी क्लीन चिट देते थे। पिछले साल मई में मुंबई के टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट के जरिए शेल्टर होम में बच्चियों के यौन उत्पीड़न का मामला आया था।

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