हाथ में दिखा पॉलीथिन बैग तो दर्ज होगा केस, झेलनी पड़ेंगी परेशानी

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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार से 50 माइक्रॉन से कम के पालीथिन से बनी कैरीबैग की बिक्री पर ही नहीं बल्कि साथ लेते पकड़े जाने पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस धारा 151 में मुकदमा कर गिरफ्तार की कार्रवाई करेगी। इससे आरोपी को कोर्ट के चक्कर काट जेल जाने से बचने को जमानत कराने तक की परेशानी झेलनी पड़ेगी। यह जानकारी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दी।

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जिलाधिकारी ने दी जानकारी 

जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकानों से पालीथिन थैली व बैग हटाने के लिए कारोबारियों को 31 अगस्त तक का मौका दिया गया था। अब एक सितंबर से पुलिस नगर निगम व वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी इसकी बिक्री व उपयोग रोकने को जोनवार स्तर पर टीमें गठित कर धरपकड़ करेंगे।

एसएसपी ने बताया 

राजधानी में तैनात एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सभी पुलिस थाना प्रभारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस टीमें गुपचुप तरीके से पॉलीथिन बैग लाने वालों को पकड़ेंगी।

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