बृजभूषण शरण सिंह को मिली जमानत, दिल्ली पुलिस ने किया विरोध
भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने आज गुरुवार को उन्हें नियमित जमानत दी है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिलने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई।
दिल्ली पुलिस के सामने मिली जमानत
वहीं बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों से शोषण करने का आरोप तय होने के बाद से दिल्ली पुलिस कार्रवाई की पैरवी कर रही थी। लेकिन कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना केवल इतना है कि इस पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने किया था विरोध
बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने दलील रखी कि पुलिस ने मामले में जो भी धाराएं लगाई हैं, उनमें किसी में भी पांच साल से ज्यादा सजा का प्रवाधान नहीं है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह की जमानत का ये कहते हुए विरोध किया कि वह बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने बृजभूषण सहित दोनों आरोपितों को राहत देते हुए उन्हें 20 जुलाई तक 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी।
18 जुलाई को तय हुए थे आरोप
इससे पहले 18 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मामले में बृजभूषण और उनके सह आरोपित विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान बृजभूषण भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए थे। पिछली सुनवाई के दौरान एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने कहा था कि मामले की अगली सुनवाई के दौरान नियमित जमानत याचिका पर बहस के बाद निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट ने आरोपितों के विरुद्ध दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेकर सात जुलाई को समन जारी कर पेश होने के आदेश दिए थे।
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