अभी आजाद नहीं हुए आर्यन खान, दोबारा जाना पड़ सकता है जेल !
मुंबई क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। लेकिन अभी वो पूरी तरह से आजाद नहीं हुए है।
आर्यन खान कुछ शर्तों के साथ जमानत पर बाहर आए हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने आर्यन की जमानत देने के एक दिन बाद शुक्रवार को अपने आदेश का मुख्य अंश उपलब्ध कराया है।
इस आदेश में आर्यन को जमानत देने के साथ 14 शर्तें लगाई गई हैं। इन शर्तों के मद्देनजर जमानत की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही आर्यन खान को जेल से रिहा किया जाएगा।
इन 14 शर्तों को पूरा करने पर ही आर्यन खान को मिली जमानत-
- बेल आर्डर के अनुसार उन्हें एक लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा।
- इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल न हों, जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए उक्त शिकायत दर्ज की गई है।
- इस मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे।
- अभियुक्त ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिससे इस केस पर किसी भी तरह का कोई असर पड़े।
- गवाहों या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा।
- मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे।
- स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे।
- मुंबई से बाहर जाने पर जांच अधिकारी को सूचित करेंगे और अपना कार्यक्रम बताएंगे।
- शुक्रवार को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा।
- कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा और जब भी जरूरत होगी जांच में सहयोग करना होगा।
- एक बार ट्रायल शुरू होने पर किसी भी तरह ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे।
- आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय में सभी तारीखों पर उपस्थित होना होगा, जब तक कि किसी उचित कारण से रोका न जाए।
- आरोपी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए एनसीबी विशेष अदालत में आवेदन कर सकेगी।
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