कोर्ट का बड़ा फैसला, 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी से संबंध रेप नहीं
15 साल से अधिक आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना रेप की श्रेणी में नहीं आता है। यह बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी की जमानत मंजूर कर ली।
मुरादाबाद के खुशाबे अली की जमानत अर्जी पर जस्टिस मो असलम ने सुनवाई की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहीं ये बाते-
मामले पर सुनावई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 315 में संशोधन के बाद 15 साल से अधिक आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना रेप की श्रेणी में नहीं आता है।
याची के खिलाफ उनकी पत्नी ने मुरादाबाद के भोजपुर थाने में दहेज उत्पीड़न, मारपीट करने और धमकी देने के अलावा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मुकदमा दर्ज कराया था।
धारा 375 में हुए कई संशोधन-
आईपीसी की धारा 375 में 2013 में किए गए संशोधन के बाद 15 साल की आयु से अधिक की पत्नी से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता।
कोर्ट ने कहा कि धारा 375 में कई संशोधन किए गए हैं। कोर्ट ने याची की जमानत मंजूर करते हुए शर्तों के साथ उसे रिहा करने का आदेश दिया है।
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