आजम खान को बड़ा झटका, बेटे अब्दुल्ला की विधायकी रद्द
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खान को बड़ा झटका देते हुए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन रद्द कर दिया है।
हाई कोर्ट ने कहा कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी आयु से संबंधित फर्जी दस्तावेज पेश किए थे और चुनाव के समय उनकी आयु चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थी।
अब्दुल्ला आजम खान के निर्वाचन के खिलाफ तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता नवाब काजिम अली ने याचिका दायर की थी। नवाब अब कांग्रेस में हैं।
अली ने अपनी याचिका में कहा था, “साल 2017 में चुनाव के समय अब्दुल्ला की आयु 25 साल से कम थी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश किए।”
जहां अब्दुल्ला ने कोर्ट के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया है, वहीं उनके सहयोग ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को वे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
यह भी पढ़ें: हिरासत में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला, पुलिस से बदसलूकी का आरोप
यह भी पढ़ें: आजम का समर्थन करने पहुंचे कई सपाई हिरासत में, रामपुर में धारा 144 लागू