योगी सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को दे रही है आर्थिक मदद, जानें कहां करें आवेदन
कोरोना महामारी की वजह से काल के गाल में समाने वाले लोगों के परिजनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।
कोरोना महामारी की वजह से काल के गाल में समाने वाले लोगों के परिजनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी के कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को यूपी सरकार 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद करेगी। इस संबंध आदेश जारी किया जा चुका है। पीड़ित इसका लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन करें इस को लेकर भी शासन की ओर से स्थिति साफ की गई है।
मृत व्यक्तियों की जिलेवार सूची जारी की गई है:
अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि प्राप्त करने के लिए जिस जिले के वो निवासी हैं, वहीं आवेदन करना पड़ेगा। मृत व्यक्तियों की जिलेवार सूची जारी की गई है जिसके आधार पर परिजनों को मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा। बता दें यदि मृतक किसी और जिले का रहने वाला है जबकि उसके द्वारा टेस्ट किसी अन्य जिले में कराया गया है। ऐसी स्थिति में केस को ट्रांसफर करने की भी सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे प्रकरण को स्टेट सर्विलांस अफसर द्वारा पीड़ित के मूल जिलें में ट्रांसफर किया जाएगा।
डीएम होंगे नोडल अधिकारी:
कोरोना सहायता राशि के लिए डीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सरकार की तरफ से ये मुआवजा राशि उन परिवारों को प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के सदस्य की मौत कोरोना पॉजिटिव होने के 30 दिन के अंदर हुई है। यदि कोविद पॉजिटिव होने के 30 दिन बाद मौत हुई है तो डीएम की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
CM ने दिए थे निर्देश:
बता दें पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 की बैठक में निर्देश दिया था कि कोरोना मृतकों के परिजनों को 50 हजार की राहत राशि देने के लिए तुरंत इंतजाम किए जाएं। साथ ही शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
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