विवादों में घिरी वेब सीरीज ‘तांडव’ के कलाकारों और मेकर्स को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेताओं, निर्माताओं की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘तांडव’ एक्टर जीशान अयूब समेत मेकर्स की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि इस राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख करें।
विभिन्न राज्यों में इस वेब सीरीज के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के लिए एफआईआर दर्ज हुई हैं।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने ? –
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अमेजन प्राइम की तांडव वेब सीरीज के अभिनेताओं और निमार्ताओं के खिलाफ एफआईआर पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है।
बता दें कि तांडव में सैफ अली खान समेत अन्य अभिनेताओं ने अभिनय किया है और अली अब्बास जफर इसके निर्देशक हैं।
यह भी पढ़ें: ‘तांडव’ को लेकर बोले RSS विचारक इंद्रेश कुमार- धार्मिक आधार पर ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं…
यह भी पढ़ें: ‘तांडव’ के बाद मुश्किल में आई ‘मिर्जापुर’, जिले की छवि खराब करने का आरोप…
[better-ads type=”banner” banner=”104009″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]