बसपा सांसद पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की मौत, सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था आत्मदाह

सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने वाली पीड़िता की मौत : बसपा सांसद अतुल राय पर लगाया था रेप का आरोप 

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उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी से सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता का मंगलवार की सुबह दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता और उसके एक साथी ने 16 अगस्त की सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था जिसमें पीड़िता लगभग 80% जल गई थी और उसका साथी सत्यम भी बुरी तरह जल गया था।

सत्यम ने शनिवार को ही दम तोड़ दिया था। पीड़िता को बचाने के लिए डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया लेकिन अत्यधिक जल जाने और सेप्टीसीमिया हो जाने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। इस सूचना के बाद दिल्ली से लेकर वाराणसी तक हड़कंप मचा हुआ है।

आत्मदाह से पहले किया था फेसबुक लाइव-

atul rai rape case sc

आत्मदाह करने से पहले पीड़िता ने अपने मित्र सत्यम के साथ एक फेसबुक लाइव किया था। जिसमें वाराणसी पुलिस के कुछ लोगों पर जबरन प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। आत्मदाह की घटना के बाद योगी सरकार मामले को लेकर गंभीर हुई थी।

घटना के कुछ घंटे बाद ही वाराणसी के एसएसपी रहे अमित पाठक को गाजियाबाद के डीआईजी के पद से हटा दिया गया। साथ ही वाराणसी के कैंट थाना प्रभारी राकेश सिंह और मामले की विवेचना कर रहे गिरजा शंकर यादव को निलंबित कर दिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार 18 अगस्त को राज्य सरकार ने एसआईटी के हवाले जांच कर दी थी। एसआईटी में डीजी आरके विश्वकर्मा और एडीजी नीरा रावत को रखा गया है। एसआईटी अब मामले के हर पहलू की जांच कर दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है।

ये है पूरा मामला-

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मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी  सांसद अतुल राय के खिलाफ बलिया की रहने वाली पीड़िता ने एक मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।

पीड़िता का आरोप है कि अतुल राय ने सात मार्च 2018 को उसे लंका स्थित अपने फ्लैट में पत्नी से मिलाने के बहाने बुलाया था। वहां पहुंचने पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और अश्लील वीडियो भी बना लिया।

एफ आई आर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अतुल राय पर शिकंजा कसा तो वो भूमिगत हो गए और चुनाव में जीत हासिल करते ही सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से नैनी जेल में हैं।

सांसद अतुल राय ने भी पीड़िता पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया और पीड़िता के साथ ही रेप मामले में गवाह गाजीपुर के सत्यम राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।

दोनों की गिरफ्तारी के लिए इसी महीने 2 अगस्त को अदालत ने धोखाधड़ी मामले में गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया था। दो अगस्त को अदालत ने यह आदेश वाराणसी कमिश्नरेट की कैंट पुलिस की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मघाती कदम उठाए जाने का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले में जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा था।

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